अगर अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो 1000 रूपये का फाइन दीजिये
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पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है।
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अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड और आधार कार्ड तीन महीने के भीतर लिंक नहीं है। तो उसके लिए उन्हें 500 रूपये का फाइन देना होगा।
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तीन महीने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं हैं तो उन्हें 1000 रूपये जुर्माना देना होगा
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साथ ही इस समय सीमा के भीतर आधार से लिंक नहीं होने पर व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
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कार्डधारक को जहां भी पैन देना अनिवार्य होगा, वहां वित्तीय लेनदेन करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
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इसमें स्टॉक, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट आदि शामिल हैं।
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इसके अलावा, आईटी विभाग निष्क्रिय पैन कार्ड के लिए आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत जुर्माना लगा सकता है।
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं ।
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