Navjot Singh Sidhu ने सरेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट से खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला देकर मांगा और समय

Navjot Singh Sidhu ने किया सरेंडर से किनारा और समय की मांग की | Road rage case के 34 साल पुराने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल के सश्रम कारावास की सजा

Navjot Singh Sidhu के केस में आज नया मोड़ आ गया जब उन्होंने सरेंडर करने के बजाय ख़राब स्वास्थ्य की बात कह कर सुप्रीम कोर्ट से और समय की मांग की है।

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट supreme court navjot singh sidhu ने एक साल जेल की सजा सुनाई है. सजा सुनाने के बाद सिद्धू ने एक ट्वीट कर कहा कि, वो कानून का सम्मान करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट से एक साल की सश्रम सजा मिलने के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट कर कहा की “मैं कानून का सम्मान करूंगा” और पटियाला जिला कांग्रेस शहरी प्रधान नरेंद्र पाल लाली ने भी एक संदेश जारी कर कहा है कि सिद्धू आज जिला अदालत में पेश होकर खुद को सरेंडर करेंगे.

Navjot Singh Sidhu Road Rage Case: रोड रेज के 34 साल पुराने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

इसके लिए सिद्धू ने पहले पटियाला में सरेंडर करने की बात कही थी। पर आज सुबह navjot singh sidhu news के अनुसार उन्होंने अपने ख़राब स्वास्थ्य की बात कह कर सुप्रीम कोर्ट से और ज्यादा समय की मांग की है।

आखिर क्या है navjot singh sidhu Road rage case ?

करीब 34 साल पहले 27 दिसंबर, 1988 को सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह संधू की पटियाला में कार पार्किंग को लेकर गुरनाम सिंह नामक बुजुर्ग के साथ झगड़ा हो गया.

इस घटना में सड़क पर उस शख्स से सिद्धू की हाथापाई के दौरान 65 वर्षीय गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी. इसके बाद सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया.

हालाँकि उस समय सिद्धू की उम्र तकरीबन 25 साल थी और इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल की जेल की सजा भी सुनाई थी।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई, 2018 को इसे 30 साल से अधिक पुरानी घटना बताते हुए उन्हें 1000 रुपये के जुर्माने पर छोड़ दिया था।

पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में की दोबारा अपील: उस समय नवजोत सिंह सिद्धू को पहले इस मामले में राहत मिल गई थी.

लेकिन रोड रेज के दौरान जिस शख्स की मौत हुई थी, उसके परिवार वालों ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया था. अब उसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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